अमित दत्ता/न्यूज़11 भारत
बुंडू/डेस्क: झारखंड राज्य ग्राम प्रधान संघ की ओर से आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य में पंचायत अधिनियम 1996 को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई है. यह ज्ञापन ग्राम प्रधानों की एक बैठक के बाद सौंपा गया, जिसमें उन्होंने राज्य में ग्राम सभा और ग्राम प्रधानों को अधिकार विहीन बनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई.
ग्राम प्रधानों ने कहा कि झारखंड राज्य बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक पंचायत अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है. इससे न तो ग्राम सभाओं को अधिकार मिल पाए हैं, और न ही ग्राम प्रधानों को उनके दायित्वों के अनुरूप मान्यता और सुविधा मिल रही है.
ग्राम प्रधानों की प्रमुख मांगें:
1. पंचायत अधिनियम 1996 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया जाए.
2. ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं.
3. ग्राम प्रधानों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं.
4. ग्राम सभा से संबंधित कार्यों में ग्राम प्रधानों की सहमति अनिवार्य हो.
5. ग्राम प्रधानों को मासिक मानदेय दिया जाए.
6. जब तक अधिनियम लागू नहीं होता, प्रधानों को टैक्स वसूली से मुक्त किया जाए.
ग्राम प्रधानों ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में त्वरित न्यायसंगत निर्णय लेते हुए पंचायत अधिनियम को जल्द लागू करवाएं. ज्ञापन पर कई ग्राम प्रधानों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें ग्राम प्रधान संघ के संयोजक, अध्यक्ष व अन्य सदस्य में राजेंद्र सिंह मुंडा, लक्षण सिंह मुंडा, गोबिंद सिंह मुंडा, मिहिर सिंह मुंडा शामिल थे.