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झारखंड


झारखंड कैबिनेट @08 Sept : जानिये किन प्रस्तावों पर लगी राज्य सरकार की मुहर

झारखंड कैबिनेट @08 Sept : जानिये किन प्रस्तावों पर लगी राज्य सरकार की मुहर
रांची : झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 


  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 141.56 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर "झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना" के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

  • केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत (पीoएमoएसoएसoवाईo, फेज-2) राज्य के दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नामाकरण एवं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद रखने पर स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविका और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के कतिपय नियमों के संशोधन हेतु झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर (संशोधन) नियमावली, 2020 पर मंत्रिपरिषद  की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।

  • मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड अंतर्देशीय जलयान  नियमावली, 2020 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई।

  • उदय कुमार सिंह, छायाकार की आश्रित पुत्री सृष्टि सिंह के Institute of Liver & Biliary Scince बसंत कुंज, दिल्ली में इलाज कराने, इलाज पर हुए व्यय की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति एवं इलाज हेतु एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजे जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  • 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

  • 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  • 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  • वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  • दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य  संरचना का विकास कर उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने निमित्त केंद्रीय योजनागत योजना "नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना  (SIPDA)" की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में  कुल 30 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।

  • Jharkhand Land Mutation Bill, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।

  • The Jharkhand Mineral Bearing Land (covid-19 Pandemic) cess Rules, 2020 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

  • मुख्यमंत्री श्रमिक योजना mukhymantri SHRAMIK (SHAHARI RozgAr ManjurI  for Kamgar Yojna 2020) की स्वीकृति दी गई।

  • भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा - 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  • रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम- 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

  • पंचम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक आहूत करने एवं तत्सबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  • खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा -15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समनुदान  नियमावली, 2004 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

  • लोक निर्माण के कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड भू संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नए प्रावधानों को जोड़े जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

  • Jharkhand mineral bering land (covid-19 pandemic) Cess bill, 2020 लाने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

  • आपराधिक वाद में अभियुक्त के अनुपस्थित /फरार रहने की स्थिति में भी वाद के विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -299 में संशोधन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई। 

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