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रांची/डेस्क: बहुचर्चित 5.17 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना लूटकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. जेल में बंद दुर्दांत नक्सली कुंदन पाहन को बड़ी राहत मिली है. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुंदन पाहन को बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. लेकिन आरोपियों पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया. सभी गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचाने से इनकार किया.
21 मई 2008 को ICICI एटीएम कैश वैन से लूटकांड
बता दें कि तमाड़ में 21 मई 2008 को ICICI एटीएम कैश वैन से लूटकांड हुआ था. 5 करोड़ 17 लाख कैश के साथ 1.5 किलो सोना की लूट हुई थी. कैश और सोना से भरा कैश वैन को कब्जा में लेकर नक्सलियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था. लूटकांड की घटना के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची थी.उस द्वारान पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरजस्त फायरिंग हुई थी. लूटकांड की योजना नक्सली विपुल दा,संदीप दा और आशुतोष ने बनाई थी. कैश वैन को कब्जे में लेकर नक्सली रायदा गांव पहुंचे थे. कैश वैन में 7 बॉक्स थे जिनमें 3 बॉक्स में पैसा था, जिसे पिंडिंगबुरु जंगल में ले जाकर रुपए गिने गए थे. 14 मई 2017 में कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था. जिसके बाद से वह जेल में बंद है.
कई मामलों में आरोपी है कुंदन पहान
कुंदन पाहन ने जेल में रहते हुए 2019 का विधानसभा चुनाव भी तमाड़ सीट लड़ा था. कुंदन पाहन पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड, संसद सुनील महतो की हत्या, डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह समेत 6 पुलिस कर्मियों की हत्या, इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या, चाइबासा के बलिवा में पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में 35 पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने के गंभीर आरोप है. कुंदन के खिलाफ अपहरण ,हत्या, लूटकांड जैसे 100 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है. 70 से अधिक मामले में कुंदन शामिल थे. कई मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है. बुंडू ,तमाड़ और अड़की के इलाके में कुंदन पाहन का आतंक पुलिस के सिर चढ़कर बोलता था. इस बहुचर्चित मामले में 3 चार्जशीट पुलिस के द्वारा की गई थी. जिसमे से 3 मामले में कोर्ट का फैसला पूर्व में आ चुकी है.