ब्योमकेश मिश्र/न्यूज 11 भारत
चंदनकियारी/डेस्क: उपायुक्त बोकारो के आदेशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स द्वारा शुक्रवार को तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए तीन दुकानों से कुल पांच सौ रुपए का जुर्माना वसूली की गई. बताया गया छापामारी के दौरान विशेष रूप से स्कूल के सौ मीटर के दायरे में आने वाले कई दुकानों की जांच कर चेतावनी भी दी गई. बीडीओ ने कहा कि शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय व अस्पताल परिसर के 100 मीटर के दायरे में धुम्रपान या तम्बाकू उत्पाद का उपयोग के अलावे तम्बाकू खाकर थूकने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है. कहा
कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखंड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी के तहत किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद,सिगरेट व खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है. उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा 2 का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है. इसलिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट की विक्री न करें अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.
सभी दुकानदारों को सूचित किया गया कि कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तह अब 18 वर्ष से कम आयु की समय सीमा 21 वर्ष कर दी गई है. यानी कोटपा 2003 की धारा 6ए के तहत 21 वर्ष आयु तक के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना जुर्म है.