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रांची/डेस्क: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने केबिन क्रू के लिए ड्यूटी और विश्राम अवधि को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया हैं. इन नियमों का उद्देश्य उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाना और क्रू मेंबर्स की थकान को कम करना हैं. नियमों के अनुसार, उड़ान और ड्यूटी अवधि के दौरान लैंडिंग की संख्या को भी सीमित किया गया हैं. उदाहरण के तौर पर:
- 11 घंटे की उड़ान ड्यूटी के लिए अधिकतम 6 लैंडिंग
- 11.30 घंटे की ड्यूटी में 5 लैंडिंग
- 12 घंटे की ड्यूटी में 4 लैंडिंग
- 12.30 घंटे की ड्यूटी में 3 लैंडिंग
- 9 घंटे की उड़ान और 14 घंटे की ड्यूटी में 2 लैंडिंग
- 10 घंटे की उड़ान और 15 घंटे की ड्यूटी में केवल 1 लैंडिंग
डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी अवधि उस समय से शुरू होगी जब क्रू को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाए और तब समाप्त होगी जब सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा. इसके अलावा किसी भी 24 घंटे में अधिकतम ड्यूटी अवधि, अधिकतम स्वीकार्य उड़ान ड्यूटी से एक घंटे से अधिक नहीं होगी.
आराम के नियम भी तय
विश्राम नियम भी तय किए गए हैं. उड़ान से पहले क्रू को कम से कम पिछली ड्यूटी अवधि के बराबर विश्राम दिया जाएगा. समय क्षेत्र पार करने पर विश्राम अवधि इस प्रकार रहेगी:
- 3 टाइम जोन पार करने पर 12 घंटे
- 7 टाइम जोन तक पार करने पर 18 घंटे
- 7 से अधिक टाइम जोन पार करने पर 36 घंटे
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