रोहन निषाद/न्यूज़11 भारत
चाईबासा/डेस्क: चाईबासा मुफ्फसिल थाना में दर्ज काण्ड संख्या- 96/2023 के तहत एक अभियुक्त को ठगी के मामले में सजा सुनाई गई है. चाईबासा पाण्ड्राशाली ओ०पी० केन्दुलोटा निवासी पिता कान्डे जारिका के पुत्र अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ अटल बिहारी उर्फ बिहारी मण्डल को 4 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है, साथ ही धारा 419 भा०द०वि० में 2 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है.
मामले की जानकारी
मामले के अनुसार, अभियुक्त दीपक कुमार नकली 12 जून 2023 को जल मीनार बनाने के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा महुलसाई के शाखा से 2,70,000 रुपये की ठगी की थी. वादी रितेश जारिका ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने नकली जे०ई० बनकर जल मीनार बनाने के लिए पैसे ठगे थे. जांच में पुलिस ने दीपक कुमार पिता मधुसूदन साह गांव दोदरी पोस्ट रामला जिला गोड्डा से गिरफ्तार किया था.
पुलिस की कार्रवाई
चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.
न्यायालय का फैसला
न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने अभियुक्त को धारा 420 भा०द०वि० में 4 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी है, साथ ही धारा 419 भा०द०वि० में 2 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है. न्यायालय के इस फैसले से वादी को न्याय मिलने की उम्मीद है और अभियुक्त को अपनी करतूत का परिणाम भुगतना पड़ेगा.