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रांची/डेस्क: पत्नी की हत्या करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे पति आसिफ अंसारी उर्फ कारू साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. आसिफ अंसारी उर्फ कारू को अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने बरी किया. हत्या का मामला 9 अप्रैल 2022 की है, जो अरगोड़ा थाना क्षेत्र की है. घटना को लेकर महिला के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी के अनुसार कडरू निवासी शहनाज परवीन की शादी पहाड़ी टोला निवासी आसिफ अंसारी के साथ 3 मार्च 2022 को हुई थी.
शादी के 4-5 दिन सुसराल में रहने के बाद शहनाज परवीन अपने पिता के घर में रह रही थी. शहनाज के परिवार वाले ईद के बाद सुसराल भेजने की सोच रहे थे. जहां 9 अप्रैल 2022 को रात 9 बजे महिला के पति आसिफ अंसारी अपनी पत्नी को लेने पहुंचा और ससुराल चलने को बोलने लगा. जब पत्नी ने ईद के बाद चलने की बात कहकर मना किया तो पति भड़क गया और कमर से चाकू निकलकर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई. जिसे आनन फानन में रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ससुराल वालों को जान से मार देने की धमकी देकर भाग गया था. महिला की शादी पहले गोरखपुर के दानिश हक के साथ हुई थी. जिनसे 2 बच्चे है. दानिश हक की मृत्यु हो जाने के महिला की शादी आसिफ अंसारी से की गई थी.