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रांची/डेस्क: रंगदारी मांगने और बाजार में दहशत फैलाने के मामले में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के दीपक कुमार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने दीपक की जमानत याचिका खारिज की. बता दें कि 3 दिसंबर 2024 को टीएसपीसी संगठन से जुड़े चार उग्रवादी दो मोटरसाइकिल से बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा बाजार पहुंचे थे.
बाजार में एक चाऊमीन दुकानदार से चाऊमीन बनाने को कहा गया. चाऊमीन बनाने में देर होने पर दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकी देते हुए मारपीट किया गया और 1 जनवरी को बाजार के सभी दुकानें बंद रखने की धमकी दी गई. दुकान बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. वहीं, कंडेर मोड़ पर निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार को 3% कमीशन की मांग की गई. कमीशन देने पर ही पुल का निर्माण करने की धमकी दी गई थी. इसकी गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.