झारखंडPosted at: मई 03, 2025 झारखंड हाईकोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ी राहत, हर साल संबद्धता शुल्क देने की अनिवार्यता खत्म
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश से निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली हैं. अदालत ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गठित राज्य सरकार की उस नियमावली के उस प्रविधान को गलत बताया, जिसमें निजी स्कूलों से संबद्धता के लिए हर वर्ष शुल्क ली जाती हैं. लेकिन अब राज्य के निजी स्कूलों को राज्य सरकार से संबद्धता लेने के लिए हर वर्ष शुल्क नहीं देना पड़ेगा.
हालांकि अदालत ने राज्य सरकार के उस नियम को सही बताया है जिसमें स्कूल खोलने के लिए ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के लिए 60 डिसमिल और शहरी क्षेत्र के स्कूलों के लिए 40 डिसमिल जमीन को अनिवार्य किया गया हैं.