न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने श्री राम कृष्ण सेवा संघ और विवेकानंद विद्या मंदिर के पक्ष में एक और आदेश दिया हैं. श्री राम कृष्ण सेवा संघ के अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी, किरण द्विवेदी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता और श्री राम कृष्ण सेवा संघ के सचिव सह प्रबंधक अभय मिश्रा इन सब की गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं.
हाईकोर्ट के इस आदेश से कथित लोगों को बड़ी राहत मिली हैं. दरअसल विवेकानंद विद्या मंदिर में अभय मिश्रा समेत अन्य लोगों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगते हुए चुटिया थाना में कांड संख्या 135/2022 दर्ज की गई हैं. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आनंद सेन के कोर्ट में हुई.