न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में की जा रही कार्रवाई पर रोक के अपने पहले के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा है. इस लेन-देन में कथित अनियमितताओं को लेकर शिवदत्त शर्मा ने सांसद निशिकांत दुबे पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. एफआईआर को रद्द कराने के लिए दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की अदालत में हुई, जहाँ सांसद की ओर से अधिवक्ताओं प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की.