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रांची/डेस्क: हत्या मामले में 6 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं. अपर न्यायुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने आरोपी बासुदेव मुंडा, मंगरू नायक, अभय रजक, रामटहल मुंडा, रामकृष्ण मुंडा और राम गहनूं मुंडा को प्रयाप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. हत्या की घटना 27 जुलाई 2016 की है. मृतक राजू नायक की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
प्राथमिकी के अनुसार पिठौरिया थाना क्षेत्र के सूतियांबे पहाड़ टोली निवासी राजू नायक के घर सुबह 8 बजे मंगरू नायक, बासुदेव मुंडा, अभय रजक और एक अन्य आए थे और राजू नायक को साथ लेकर चले गए थे. जो देर रात तक घर नहीं लौटा था. दूसरे दिन सुबह 6 बजे राजू नायक का शव और कार घटनास्थल पर पाया गया था. घटना के दिन रात 10 बजे हंडिया पीने-खाने के दौरान राजू नायक और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. मृतक की पत्नी ने दावा किया था कि आरोपियों ने उनके पति की हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की थी.