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रांची/डेस्क: दुनिया में बहुत से देशों की कई नीतियां अपने नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. ऐसा ही एक अनोखा सिस्टम नॉर्वे में देखने को मिला हैं. जहां अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए तो उन्हें खाली हाथ नहीं बैठना पड़ता. नॉर्वे सरकार ऐसे बेरोजगारों को आर्थिक मदद देती है ताकि वो बिना किसी तनाव के अगली नौकरी की तलाश कर सकें.
नौकरी गई तो क्या हुआ? आमदनी जारी
जानकारी के अनुसार, नॉर्वे सरकार अपने नागरिकों को ‘Unemployment Benefits’ देती है यानी अगर किसी की नौकरी छूट गई है तो उसे सरकार हर महीने एक निश्चित रकम देगी. ये मदद तब तक दी जाती है जब तक वो व्यक्ति दूसरी नौकरी नहीं पकड़ लेता या फिर एक तय समयसीमा पूरी नहीं हो जाती.
कितनी मिलती है सैलरी?
इस स्कीम के तहत व्यक्ति को उसकी पिछली सैलरी के आधार पर करीब 62.4% तक की राशि मिलती है यानी अगर आपकी पिछली नौकरी में आपको 1 लाख रुपये मिलते थे, तो सरकार से बेरोजगारी में करीब 62,000 रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, इस स्कीम के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं.
क्या है शर्तें?
- बेरोजगार व्यक्ति ने पिछले 12 महीनों में कम से कम एक निश्चित इनकम कमाई हो
- व्यक्ति नौकरी से अपनी मर्जी से न निकला हो (जैसे इस्तीफा नहीं दिया हो)
- व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा हो
कितना समय तक मिलेगा ये लाभ?
नॉर्वे सरकार यह लाभ 2 साल तक देती हैं. हालांकि ये निर्भर करता है कि नौकरी जाने से पहले उस व्यक्ति ने कितने समय तक और कितनी आय अर्जित की हैं. साथ ही, व्यक्ति को समय-समय पर जॉब सर्च और इंटरव्यू की जानकारी भी देनी होगी है ताकि यह साबित हो सके कि वह सच में नई नौकरी की कोशिश कर रहा हैं.