अरुण कुमार यादव/न्यूज़11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबंधकों को आमंत्रित किया गया.
बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने की. इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार,जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रज़ा, श्रम अधीक्षक संजय आनंद, सिटी मैनेजर नगर परिषद ओमकार यादव, सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबंधकों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे. बैठक की शुरुआत में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी स्कूल प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए स्कूली बसों की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित परिवहन सेवा प्रदान करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जिसके तहत वाहनों का पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, बीमा, मेडिकल किट, फायर इंस्टींग्विशर एवं चालक की योग्यता आदि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 30 जुलाई 2025 को जिला परिवहन कार्यालय में व्यावसायिक वाहनों के परमिट निर्गमन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे सभी वाहन जो व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग हो रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से परमिट प्राप्त करना होगा, अन्यथा सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया कि उनके वाहनों में GPS ट्रैकर अवश्य लगे होने चाहिए, जिससे संचालन की निगरानी एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए. जिला परिवहन पदाधिकारी ने सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी स्कूल बस चालकों एवं खलासियों का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर डीटीओ कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने सभी को आगाह किया कि बसों की गति सीमा नियंत्रण में होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में अधिक बच्चों को न बैठाया जाए.
उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा 112 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई और सभी विद्यालयों एवं बसों में इसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया. बैठक में श्रम अधीक्षक संजय आनंद द्वारा श्रमिकों के अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित श्रम कानूनों की जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के तहत बस चालकों एवं खलासियों की अधिकतम कार्य अवधि प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित है. साथ ही मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. किसी भी हालत में नाबालिग को बस में कार्य पर नहीं रखा जाना चाहिए. बैठक में शामिल विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई इस पहल की सराहना की और भरोसा दिलाया कि सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा. गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य था कि विद्यालयी परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, नियोजित एवं विधि-सम्मत बनाया जा सके, ताकि बच्चों की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके.