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रांची/डेस्कः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में चलने वाले बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे. दरअसल, पीएमएलए की विशेष अदालत ने बजट सत्र में शामिल होने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. जानकारी के लिए आपको बता दें, 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो 2 मार्च तक चलेगा. इसी बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कोर्ट में अनुमति की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी ताकि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल सकें.
आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने 20 फरवरी को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी. मामले में कोर्ट ने 20 फरवरी (बुधवार) को ही मामले में सुनवाई की थी जिसके बाद फैसला 22 फरवरी यानी कि आज के लिए सुरक्षित रख लिया था.
20 फरवरी को मामले में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में तीन बिंदु पर अपना पक्ष रखा, उन्होंने विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक नलिन सोरेन का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन का बजट सत्र में शामिल होना अनिवार्य बताया था. ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन को कस्टडी में रहते हुए विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली थी. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बजट सत्र में वित्तीय बजट पेश किया जाता है जिसमें विधानसभा के सदस्यों की उपस्तिथि अनिवार्य होती है.
आपको बता दें, इससे पहले 5 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आहूत विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की उन्हें अनुमति मिली थी हेमंत सोरेन रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली साढ़े 8 एकड़ के जमीन घोटाला मामले इस वक्त जेल में बंद है. उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को मामले में पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के ईडी ने हेमंत सोरेन को 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. वहीं रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल भेजा है.