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रांची/डेस्क: रांची जिले में मुहर्रम के अवसर पर आज, रविवार (6 जुलाई) को ड्राई डे घोषित किया गया है. सहायक उत्पाद आयुक्त ने आदेश दिया है कि इस दिन रांची जिले की सभी खुदरा उत्पाद दुकानों, बार, क्लबों, थोक बिक्री परिसरों (JSBCL), देशी और विदेशी शराब की विनिर्माणशालाओं, तथा सभी प्रकार के उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसरों को बंद रखा जाए. इसके साथ ही, अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन गश्ती और छापामारी की व्यवस्था की गई है.
शराब की बिक्री और आपूर्ति पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
सहायक उत्पाद आयुक्त ने सभी अनुज्ञाधारियों को सूचित किया है कि ड्राई डे (छह जुलाई 2025) के अवसर पर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.
अवैध शराब की बिक्री करने पर होगी कार्रवाई
सहायक उत्पाद आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में खुदरा दुकानों को सील करने के साथ-साथ अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी और सतर्कता बरतें. इसके लिए सघन गश्ती और छापामारी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.