झारखंडPosted at: जुलाई 28, 2024 खुले में मीट-मुर्गा बेचने वालों पर रांची पुलिस सख्त, 200 से अधिक दुकानदारों पर मामला दर्ज
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद खुले में बेचा जा रहा है मांस

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः राजधानी रांची में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद खुले में मांस बेचा जा रहा है. ऐसे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वाले 200 से अधिक दुकान संचालकों पर मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि 2 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को निर्देश दिया था कि खुले में मांस की बिक्री न होना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही रांची पुलिस को निर्देश दिया था कि खुले में मांस की बिक्री करने वालों पर उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी कार्रवाई करे.
रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज हुई प्राथमिकी
कोतवाली- 09
पंडरा ओपी क्षेत्र-10
डेली मार्केट- 07
सदर- लगभग 40 लोगों पर
सुखदेव नगर- 07
हिंदपीढ़ी- 18
डोरंडा- 10
जगरनाथपुर- 37
बरियातू- 30
लालपुर थाना-10
लोअर बाजार थाना क्षेत्र- 14
चुटिया- 11
सभी के खिलाफ नियमों का पालन नहीं करने व बगैर लाईसेंस के दुकान चलाने का आरोप है.