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रांची/डेस्क: 13 साल पूर्व हुए लूटकांड मामले में कोर्ट का फैसला आया है. ट्रायल फेस कर रहे चार आरोपी सुबी, अनिद, जाकिर और फारुख को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मांडर थाना में कांड संख्या 122/2012 के तहत दर्ज प्राथमिकी हुआ था.
मांडर में स्थित टेढ़ी पुल के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट हुई थी. आरोपियों ने चाकू के नोक पर गाड़ी लूट कर भाग गए थे. एक पीड़ित को भी आरोपियों ने साथ लेकर चले गए थे. जिसे बाद में छोड़ दिया गया था. बाद में दिल्ली की स्पेशल सेल ने लूट की स्कॉर्पियो गाड़ी को दिल्ली से बरामद किया था.
सभी आरोपी लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले अंतराज्य गिरोह से जुड़े है. नेशनल हाइवे में लूटकांड की घटना को अंजाम देते थे. आरोपी मथुरा और हरियाणा के रहने वाले है. सभी आरोपी पिछले 13 साल से जेल में बंद है. एक आरोपी सुबी का पक्ष डालसा के LADC वीरेंद्र प्रताप ने रखा. मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 चार्जशीटेड गवाह बनाए थे. जिसमे महज दो गवाह जांच के अनुसंधानकर्ता अधिकारी का बयान दर्ज कराया था.