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रांची/डेस्क: मारपीट और रंगदारी मामले के 7 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. ट्रायल फेस कर रहे राजद के महासचिव कैलाश यादव साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. कैलाश यादव को न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया.
बता दें कि, सुरेखा देवी और अजय लाल ने कैलाश यादव पर मारपीट और रंगदारी का आरोप लगाया था. तुपुदाना थाना में कांड संख्या 543/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आईपीसी की धारा 323, 341, 354, 467, 468, 471, 406, 420, 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.