झारखंडPosted at: अगस्त 08, 2025 TSPC उग्रवादी गोविंद कुमार महतो को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: लेवी के लिए कारोबारियों को धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में TSPC उग्रवादी संगठन के गोविंद कुमार महतो को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि ओरमांझी थाना क्षेत्र में चल रहे क्रशर के मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. 8 जनवरी 2025 की रात 11:30 बजे 10-12 लोग हथियार से लैश होकर क्रेशर में धावा बोले थे. कुछ लोगों ने स्टाफ से मारपीट की व कुछ लोगों ने पोकलेन और हाइवा में आगजनी की. जाते वक्त TSPC के एरिया कमांडर विक्रांत जी के नाम 3 पर्चा छोड़ा गया था, जिसमें संगठन से बात किए बिना कारोबारियों को काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी.