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रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले में निलंबित GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने याचिका की खारिज. सुधिर कुमार दास की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा. जिन्होंने मामले के आरोपी को निर्दोष बताया था.
वही ACB की ओर से स्पेशल पीपी आलोक कुमार ने बहस किया जिन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्पाद विभाग के अधिकारी और प्लेसमेंट एजेंसी के लोगों के द्वारा षडयंत्र रचकर घोटाला की गई है. जिससे सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचा है. इसमें आरोपी सुधीर कुमार दास की भी संलिफता रही है.
21 मई को जांच एजेंसी ACB ने निलंबित GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. मामले में अबतक निलंबित IAS विनय चौबे समेत 10 की गिरफ्तारी हुई है. एक आरोपी निलंबित संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को जमानत मिली है. प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े की भी मुश्किल बढ़ी हुई हैं. एजेंसियों से जुड़े लोगों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है. सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. राहत के लिए सभी ने कोर्ट में आग्रह जमानत याचिका दाखिल किया है.