झारखंडPosted at: अगस्त 11, 2025 माओवादी संजय गंझू को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, NIA की विशेष कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 4 जवानों की हत्या करने और हथियार लूटने के के मामले में माओवादी संजय गंझू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कार दी है. मामले में आरोपी संजय गंझू जनवरी 2020 से जेल में बंद है.
क्या है पूरा मामला
घटना 22 नवंबर 2019 की है. पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस गश्ति दल ने चंदवा के लुकैया मोड़ के पास पीसीएस गाड़ी को रोका था. तभी CPI माओवादी दस्ता के माओवादी जो पहले से इंतजार कर रहे थे, पुलिस गश्ति दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर 4 पुलिसकर्मियों को मार दिया था और पुलिस के हथियार को लूट कर भाग गए थे. घटना को लेकर लातेहार के चंदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसे NIA ने साल 2020 में टेकओवर कर जांच शुरू की थी. NIA की जांच में संजय गंझू को माओवादी संगठन का ओवर ग्राउंड वर्कर बताया है. जिसपर हमले से पहले निगरानी रखने और सूचना देने का आरोप है.