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रांची/डेस्क: देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है. वहीं मंगलवार को 93 सीटों पर मतदान हुए. लेकिन क्या आपको पता है कि चुनाव के दौरान आपके शहर का जिला प्रशासन आपकी गाड़ी पर कब्जा कर सकता है. जी हां, अपने सही पढ़ा, इसके लिए जिला प्रशासन के पास अधिकार होते हैं. तो जानिए क्या है ये नियम.
ये है नियम
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में चुनाव से जुड़े काम के लिए वाहन और परिसर की मांग का प्रावधान है. आपको बता दें कि, धारा 160 की उपधारा 1 के खंड ख में कहा गया है कि 'किसी भी मतदान केंद्र तक या वहां से मतपेटियों के परिवहन या ऐसे चुनाव के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या परिवहन के उद्देश्य से किसी जहाज या वाहन या जानवर की जरूरत होती है, तो संबंधित व्यक्ति से सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे परिसर, वाहन, जहाज और जानवर की मांग कर सकता है.
कब नहीं ली जा सकती गाड़ियां
बता दें कि, धारा 160 की उपधारा 1 के खंड (ख) में इस बात का भी प्रावधान है कि प्रशासन आपकी गाड़ी किन परिस्थितियों में नहीं ले सकता है. इसमें कहा गया है कि किसी वाहन का इस्तेमाल किसी एजेंट या उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी के चुनाव से जुड़े काम में कानूनी तौर पर किया जा रहा है तो प्रशासन इस उपधारा के तहत उसकी गाड़ी नहीं मांग सकता.वहीं धारा 160 की उपधारा 2 में साफ-साफ कहा गया है कि सरकार अथवा प्रशासन यह मांग संपत्ति के मालिक या वाहन मालिक संबोधित एक लिखित आदेश द्वारा करेगा और संबंधित व्यक्ति को इस आदेश को निर्धारित तरीके से मानना पड़ेगा. वहीं प्रशासन गाड़ी अधिग्रहण किये जाने की तारीख अथवा लौटाने की तारीख से एक महीने के अंदर ई-पेमेंट के जरिये इसका भुगतान किया जाएगा.
आप खुद भी इनकार कर सकते हैं जब..
बता दें कि प्रशासन वैसे तो पूरी कोशिश करता है कि पहले सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों से काम चलाया जा सके. लेकिन अगर ये कम पड़ते हैं तब ही निजी वाहनों की बात होती है. कानून कहता है कि सरकारी आदेश पर आपको चुनाव के लिए अपनी गाड़ी देनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई वाजिब कारण है तो आप इसके लिए मना भी कर सकते हैं. जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही वाहन हो, और उसके घर का काम उसी से चलता हो तब वो ऐसी स्थिति में आप इनकार कर सकता है. या फिर आपके घर में कोई क्रिटिकल मरीज हो, और गाड़ी एक हो तब भी ये किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको पहले दस्तावेज देना होगा.