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रांची/डेस्कः- बोकारो जिला के तेतुलिया में 100 एकड़ से भी अधिक वन भुमि की अवैध विक्री के आऱोप में पुनित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पुनित अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
इस केस के दो और अपराधी की अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को की जाएगी. बता दें कि पुनित अग्रवाल को सीआइडी पिछले महीने ही गिरफ्तार किया था.
वीर अग्रवाल पुनित अग्रवाल व विमल अग्रवाल पर आरोप है कि वे राजवीर कंस्ट्रक्शन के कंपनी के माध्यम से तेतुलिया के वनभुमि के लिए उमायुस कंपनी को 3 करोड़ 40 लाख रुपए उक्त जमान के एवज में भुगतान किया था.
आरोपों के अनुसार बोकारो के तेतुलिया में सौ एकड़ से भी ज्यादा वनभुमि फर्जी कागजात बना कर बेचा गया है. इसमें अंचलकर्मी, भुमाफिया और बोकारो स्टील प्लांट के अफसर की मिली भगत है.
ये वो जमीने है जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने वन विभाग को वापस लौटाया है. सीआईडी बोकारो के सेक्टर 12 थाना में कांड स्ख्या 32/2024 को टेकओवर कर अपनी जांच शुरु की है. इडी भी इस मामले में जांच कर रही है.