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पटना/डेस्क: आज की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अब मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. जिस लाइसेंस की मान्यता केवल एक वर्ष होगी. वहीं दुकानदारों को इस लाइसेंस के लिए 2 हजार रुपए शुल्क भी नगर निगम में जमा करने होंगे.
वहीं खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि गरीबी रेखा (बीपीएल)से नीचे वाले दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क देने की हजरूरता नहीं पड़ेगी. सरकार ने उनके लिए यह शुल्क माफ कर दिया है. बीपीएल दुकानदारों को केवल आवेदन शुल्क के तौर पर 20 रुपए देना होगा. वहीं इस लाइसेंस का सालाना नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा. वहीं सरकार के द्वारा सभी दुकानदारों के लिए एक यूनिक QR code भी जारी होगा.
इसलके अलावा एक उड़न दस्ता का गठन भी किया जाएगा. अब दुकानदार बिना वैध लाइसेंस के मांस मछली की दुकान नहीं चला सकेंगे. साथ ही स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने पर दुकानों को बंद भी करा दी जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार इनपर जुर्माना भी लगाएगी.
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