NEET छात्रा मौत मामला: शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत,...

NEET छात्रा मौत मामला: शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई

neet छात्रा मौत मामला शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई

न्यूज़11 भारत
पटना/डेस्क:
पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत से जुड़े बहुचर्चित मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भवन मालिक मनीष रंजन को फिलहाल राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर आज अदालत में दो घंटे से अधिक समय तक विस्तृत सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 2 मार्च निर्धारित की है.

CBI को कड़ी फटकार 
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जांच को लेकर CBI को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब मामला गंभीर प्रकृति का है तो अब तक पोक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया. न्यायालय ने पूछा कि आपने अपने केस में पोक्सो एक्ट नहीं लगाया है, जबकि आपके पास अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है. इस पर स्पष्ट कीजिए कि मनीष रंजन की जांच में अब क्या भूमिका है और क्या उनकी जरूरत है?

सीबीआई कर रही मामले की जांच 
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि मनीष रंजन के खिलाफ अब तक क्या ठोस सबूत जुटाए गए हैं और उन पर स्पष्ट आरोप क्या हैं. न्यायालय ने जांच एजेंसी से सीधा प्रश्न किया कि क्या उन्हें अब भी मनीष रंजन की हिरासत की आवश्यकता है. मामले की प्रारंभिक जांच चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानेदार रौशनी द्वारा की गई थी. इसके बाद पटना पुलिस की एसआईटी ने जांच अपने हाथ में ली. 12 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

2 मार्च को होगी अगली सुनवाई 
सुनवाई के दौरान एसआईटी से भी अदालत ने यही सवाल किए. इस पर एसआईटी ने स्पष्ट किया कि अब उन्हें मनीष रंजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है. अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें 2 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.

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