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नवादा/डेस्क: नवादा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग की देखरेख में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. भारत सरकार की 100 दिवसीय विशेष कार्य योजना बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ पर चल रहे गहन जागरूकता अभियान के तहत तटवासी समाज न्यास और Just Rights For Children के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्ति रथ का शुभारंभ किया गया.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने जिला मुख्यालय पर इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रथ को विदाई देते हुए श्री अनुराग ने जिला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर कानूनी अपराध है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है. बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग देना या शामिल होना दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे बाल विवाह की किसी भी घटना या आशंका की सूचना तुरंत प्रशासन को दें. ऐसी सूचना के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या आपातकालीन सेवा 112 पर संपर्क किया जा सकता है. यह मुक्ति रथ जिला मुख्यालय से शुरू होकर नवादा के विभिन्न प्रखंडों और ग्रामों में भ्रमण करेगा. अभियान के दौरान आमजन को बाल विवाह के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा. विशेष रूप से स्कूलों, धार्मिक स्थलों, विवाह से जुड़े पेशेवरों पंडित, हलवाई, बैंड वाले आदि पंचायतों और नगर निकायों को लक्षित किया जा रहा है. धार्मिक गुरुओं से बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने और विद्यार्थियों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है. सहयोगी संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है, देश के 451 जिलों में बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यरत है.
संगठन ने जोर दिया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक समाज के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना आवश्यक है.कार्यक्रम में जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही. यह अभियान नवादा को जल्द ही बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा. समाज की इस बुराई को खत्म करने में हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
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