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बिहार/डेस्क: बिहार में दफादार और चौकीदार की बहाली प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है. प्रस्तावित नियमों के तहत अब दफादार-चौकीदार बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है. नई नियमावली के अनुसार, बहाली के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. सूत्रों के अनुसार, इस नई नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले गृह विभाग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले रहा है. सभी पहलुओं पर सहमति बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा.
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