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रांची/डेस्क: खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. सरकार के किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी गई हैं. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं. ईडी ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पूजा सिंघल का किसी भी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग किया था. ईडी ने याचिका में कहा था कि पूजा सिंघल का किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से प्रभावित हो सकती है. पद का दुरुपयोग कर जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है. ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल के निलंबन वापस ले लिया है.
कोर्ट का आदेश से पूर्व राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को प्राद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है. इसके साथ ही झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है. 28 महीनों तक जेल में गुजारने के 7 दिसंबर को कोर्ट से जमानत मिली है. खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल ट्रायल फेस कर रही है. गवाही के स्टेज पर मामले की न्यायलय में सुनवाई चल रही है.
बता दें कि 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे.