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रांची/डेस्क: महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में 17 सालों के बाद यानी आज (31 जुलाई) को फैसला आ चुका हैं. NIA स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया हैं.
बता दें कि, अदालत ने सभी आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.