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बाबूलाल मरांडी ने रांची DC को लिखा पत्र, कांके अंचलाधिकारी पर जांच कर कार्रवाई की मांग की

बाबूलाल मरांडी ने रांची DC को लिखा पत्र,  कांके अंचलाधिकारी पर जांच कर कार्रवाई की मांग की

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने कांके अंचलाधिकारी द्वारा स्वार्थवश अवैध तरीके से दोहरा जमाबन्दी कायम करने की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. 

 

बाबूलाल मरांडी का पत्र 

अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उपर्युक्त सम्बन्ध में आवेदक मुस्तफा खलीफा, पिता-स्व. मोबारक खलीफा, दर्जी मुहल्ला, ग्राम$थाना-पिठोरिया, जिला-राँची से प्राप्त आवेदन को संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने कांके अंचलाधिकारी पर आरोप लगाया है कि इनकी पुश्तैनी जमीन मौजा-पिठोरिया, थाना नं0-09, में खाता नं0-355 में प्लॉट नं0-786, 425, 256 एवं आवेदन में वर्णित प्लॉट जिसका कुल रकवा 4.49 एकड़ जमीन, जो खतियान में हनीफ खलीफा के नाम से दर्ज है एवं रजिस्टर पंजी-II में भी हनीफ खलीफा वगैरह के नाम से जमाबन्दी कायम है. इसे C.O. कांके द्वारा निजी स्वार्थवश लेन-देन के आधार पर 03/04/2025 को वर्णित जमीन की दोहरी जमाबन्दी सलीमा खातून के नाम से कर दिया है, जो पूर्णतः गलत है. आवेदक द्वारा हल्का कर्मचारी से जानकारी ली गई तो इन्होंने अनभिज्ञता जताई और कहा कि मेरे द्वारा जमाबन्दी की अनुशंसा नहीं की गई एवं इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति भी रजिस्टर में दर्ज है.

 

उक्त जमीन का लगान रसीद निर्गत करने का कांके C.O. जय कुमार राम द्वारा आदेश दे दिया गया और इसी लगान रसीद के आधार पर गाँधीनगर, काँक निवासी अनिल राम एवं मो. शहीद दोनों जमीन दलालों ने विवादित भूमि पर कब्जा कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं. भू-स्वामी पीड़ित (आवेदक) एवं परिवार के सदस्यों द्वारा मना करने पर लाठी एवं डंडे से मारपीट किया गया है, जिसका ईलाज भी चल रहा है. यह भी बताना चाहूँगा कि उक्त जमीन से सम्बन्धित मामला अनुमंडल न्यायालय में लम्बित है जिसका वाद सं0-50/2024 है एवं फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश (Status Quo) है. अतएव उक्त मामले में C.O. कांके के कारनामों की जाँच कराई जाय एवं दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की जाय ताकि कोई भी अंचलाधिकारी इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सके और एक नाजीर पेश हो सके.

 


 

 


 
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