झारखंडPosted at: अगस्त 01, 2024 बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देवघर SDO के आदेश को किया रद्द
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को बड़ी राहत दी है. अदालत ने देवघर SDO के आदेश को रद्द करते हुए नीलामी में खरीदी गयी संपत्ति का पोजिशन बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को देने का आदेश जारी किया है. गुरुवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले पिछले गुरूवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि वर्ष 2023 में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने परित्राण मेडिकल को नीलामी में खरीदा था. इसके बदले ट्रस्ट ने करीब-करीब 60 करोड़ रुपए दिए थे. डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने इसको लेकर सेल सर्टिफिकेट जारी कर ट्रस्ट को पोजिशन भी दे दी थी. इस बीच देवघर एसडीओ ने 145 की प्रोसिडिंग शुरू कर दी थी और CRPC की धारा 146 के तहत खरीदी गई संपत्ति को अटैच कर लिया था.