देश-विदेशPosted at: अक्तूबर 08, 2020 झारखंड में आज से खुल गए सभी धार्मिक स्थल, इन 32 शर्तों के साथ करना होगा पूजा-पाठ
6 महीना बाद खुले मंदिर के कपाट

रांची: कोरोना संक्रमण के दौर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर को इसे लेकर आदेश जारी किया गया था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे. जाहिर सी बात है कि जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे तो वहां भीड़ जमा होगी. ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए 32 बिंदुओं पर आधारित गाइडलाइन जारी किया गया है.
आज से खुल गए मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, 32 शर्तों के साथ खुले धार्मिक स्थल
- सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना जरूरी
- धार्मिक स्थलों पर 2 लोगों के बीच छह फीट की दूरी
- धार्मिक स्थल पर एक साथ 50 लोग ही रह सकते हैं
- सोशल डिस्टेंस में नमाज पढ़ना होगा
- परिसर समूह में कीर्तन-गायन नहीं होगा
- परिक्रमा के समय भी सामाजिक दूरी जरूरी होगी
- अधिक भीड़ वाले धर्मस्थलों पर ऑनलाइन इंट्री के पास के इंतजाम होंगे
- पुजारी, पादरी और भक्तों को मास्क लगाना अनिवार्य
- धर्मग्रंथों, मूर्तियों और घंटियों को छूना मना है
- न प्रसाद बंटेगा, न पवित्र जल का छिड़काव होगा
- प्रार्थना के लिए भक्तों को मैट लाना होगा
- प्रवेश द्वार पर हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी
- थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा
- प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होंगे
- प्रतिदिन परिसर का सेनिटाइजेशन करना होगा
- अगर किसी धार्मिक स्थल में जरूरत से ज्यादा भीड़ होगी तो इसके लिए जिलाधिकारी से ऑनलाइन पास लेना होगा.
- थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी.
- सिर्फ वैसे लोग ही धार्मिक स्थलों में जा सकेंगे, जिनमें किसी भी तरह का कोई सिंप्टम नहीं होगा.
- जूता चप्पल को अपनी अपनी गाड़ियों में ही रखने की सलाह दी गई है, जिसके पास यह सुविधा ना हो उन्हें अपने परिवार के जूते चप्पल एक जगह रखने होंगे.
- धार्मिक स्थलों के आसपास के पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना होगा.
- धार्मिक स्थलों में दिन में कई बार वैसे जगहों को सेनेटाइज करना होगा, जहां हाथ पैर धोने और टॉयलेट की जगह हो.
- धार्मिक स्थलों के आसपास मेला लगाने पर रोक.
- किसी भी तरह के जुलूस पर रोक रहेगी.
- धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर स्थित कैफेटेरिया और होटल संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराना होगा.
- उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- धर्म गुरु और श्रद्धालु किसी भी हाल में एक-दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे.
- सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे.