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1984 सिख दंगे के आरोपी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में आया फैसला

1984 सिख दंगे के आरोपी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में आया फैसला

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख दंगे से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. ये मामला वर्ष 1984 में हुए सिख दंगों में बाप-बेटे को जिंदा जलाने से जुड़ा हुआ है. ये सजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है. इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दिल्ली पुलिस और पीड़ित पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी. अदालत में दाखिल लिखित दलीलों में पुलिस ने कहा था कि ये मामला 'निर्भया' केस से भी कहीं ज्यादा संगीन है. जहां 'निर्भया' केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, वहीं इस मामले में समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया. 

 


दूसरी बार सुनाई गई उम्रकैद की सजा

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था. सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वह दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. बता दें कि दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 1 नवंबर 1984 को दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी. 


 
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