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रांची/डेस्क: चान्हों में नाबालिग छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियोजन पक्ष आरोप नहीं सिद्ध कर पाया. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आरोपी नवीन उरांव, रमेश उरांव और प्रमोद उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. बता दें कि 26 दिसंबर 2023 को नाबालिग छात्रा से दरिंदगी हुई थी. पीड़िता के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुआ था.
प्राथमिकी के अनुसार 26 दिसंबर 2023 को पीड़िता देर शाम अपने घर जा रही थी. उस दौरान गांव के ही तीन युवकों ने उसे रस्ते से जबरन उठाकर जंगल में ले गए. जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.
जिसके बाद डरी सहमी बच्ची घर पहुंची. जब बच्ची की मां ने उससे काफी पूछताछ की तब उसने आपबीती बताई. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवीन उरांव और रमेश उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में छापेमारी कर तीसरे आरोपी प्रमोद उरांव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.