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रांची/डेस्कः छेड़खानी को लेकर 27 वर्षीय सूरज ठाकुर की हत्या हुई थी. मामले में जेल में बंद दो महिला समेत पांच आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त की कोर्ट ने आरोपी प्रतिमा देवी, रेणु देवी, संजय ठाकुर, दीपक ठाकुर और विजय ठाकुर उर्फ गणेश ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी. सभी आरोपी बुढ़मू थाना क्षेत्र के डढ़िया निवासी है, जो मृतक के गोतिया है.
दंपति ने बुढ़मू थाना में किया था आत्मसमर्पण
बता दें कि हत्या की घटना छेड़खानी को लेकर हुई थी. 11 अप्रैल 2025 को संजय ठाकुर की पत्नी प्रतिमा देवी से सूरज ठाकुर ने छेड़खानी की थी. जब प्रतिमा देवी गाय बांधकर लौट रही थी, तभी रास्ते में उनके साथ सूरज ठाकुर ने छेड़खानी की थी. जिसको लेकर आरोपियों ने सूरज ठाकुर पर साबल से हमला कर दिया था. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद संजय ठाकुर और प्रतिमा देवी दोनों ने बुढ़मू थाना में आत्मसमर्पण किया था. बाकी तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना को लेकर मृतक के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराया था.