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रांची/डेस्कः शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. लेकिन मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंप दिया है. अब इस मामले में Supreme Court की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी.
फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे केजरीवाल
शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे मामले में बड़ी बेंच के पास सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है. हालांकि फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. वे इस समय CBI के रिमांड पर हैं मगर उन्हें कोर्ट से ईडी केस में जमानत मिली है ऐसे में केजरीवाल इस समय जेल में ही रहेंगे. अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया कि CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं..
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है उन्होंने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. मामले में आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए Supreme Court ने कहा था कि हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद और दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए सभी गवाहों के बयानों को देखना चाहते हैं.
पहली बार 10 मई को कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल को 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को कोर्ट में सरेंडर किया था इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 20 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था.