न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 21 और 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 केन्द्रों पर होना निर्धारित है. ज्ञात हो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखण्ड के द्वारा निष्पक्ष, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने हेतु समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये. उन्हीं निर्देशों के अनुपालन हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, प्रक्षेत्रिय पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश जारी किये गये हैं.
हर स्तर पर सत्त निगरानी की व्यवस्था
सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है. जिला स्तर पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गये हैं. परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल न हो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जायेगी. हर स्तर पर सत्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. सोशल मीडिया माध्यमों पर भी निगरानी किए जाने का निर्देश दिया गया. किसी भी अवैध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति संबंधी सूचना संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक, कन्ट्रोल रूम एवं जिलों द्वारा जारी नंबर पर दिया जा सकता है.
अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
पेपर लीक से संबंधित कोई भी अफवाह या झूठी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से न फैले इस संबंध में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, परीक्षा को बदनाम करने वालों पर भी त्वरित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
जेएसएससी द्वारा जारी नियमों का अनुपालन
सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास अवस्थित होटल, लॉज, होस्टल, गेस्ट हाउस सहित ठहरने के सभी जगहों पर THE JHARKHAND COMPETITIVE EXAMINATION ACT, 2023 के प्रावधानों को चिपकाने का निर्देश दिया गया है तथा यह भी जानकारी दी जा रही है कि परीक्षा से संबंधित कोई गलत सूचना या अफवाह उनके संस्थान में रुकने वाले लोगों के द्वारा फैलाई जाती है तो अफवाह फैलाने वालों के साथ-साथ यदि संलिप्तता पाई जाती है, तो संस्थान के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी. सभी केंद्रों में विधि-व्यवस्था के बेहतर संधारण के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. झारखण्ड पुलिस अपील करती है कि यदि किसी प्रकार की कदाचार एवं अफवाह की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरंत इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस पदाधिकारी, कन्ट्रोल रूम एवं जिलों द्वारा जारी नंबर पर खबर करें .
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023” के सफल संचालन हेतु दिये गये निर्देश:
- प्रत्येक जिले में प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु बनाए जाने वाले Strong Room में एवं उसके चारों तरफ सी०सी०टी०वी कैमरा लगाया जाय .
- जिलों में बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के आवासन स्थल यथा- होटल, लॉज, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस इत्यादि पर कड़ी नजर रखी जाय एवं उन स्थानों पर लगातार चेकिंग कराया जाय ताकि अवांछित तत्वों का जमावाड़ा नहीं हो सके .
- परीक्षा केन्द्रों के परिसरों के अतिरिक्त मुख्य द्वार पर भी सी०सी०टी०वी कैमरा लगाया जाय, ताकि प्रश्न पत्र लाने वाले गाड़ियों, परीक्षार्थियों एवं अन्य लोगों के आवागमन पर निगरानी रखी जा सके .
- परीक्षार्थियों के आवासन स्थल यथा होटल, लॉज, रिसॉट, गेस्ट हाउस इत्यादि जगहों पर उपलब्धता के आधार पर बलों की प्रतिनियुक्ति की जाय.
- परीक्षा केन्द्रों एवं इसके आसपास Electronic gadgets के उपयोग किए जाने के संदर्भ में कड़ी नजर रखी जाय, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके .
- परीक्षा केन्द्र में आने वाले परीक्षार्थियों का सही तरीके से frisking किया जाय, ताकि अवांछित सामानों को लेकर अन्दर ना जा सके. इसके साथ साथ परीक्षार्थियों द्वारा पहने जाने वाले घड़ी एवं चश्मा का भी सही तरीके से frisking कराया जाय. ट्रेनों के अवागमन के समय जी०आर०पी० / आर०पी०एफ० के साथ समन्वय स्थापित कर निगरानी रखी जाय, ताकि यात्रियों एवं परीक्षार्थियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो .
- जिलों के साईवर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जाय, ताकि असमाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार का अपवाह नहीं फैलाया जा सके एवं गलत कार्य करने वाले / अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई किया जा सके .
- परीक्षार्थियों के आवासन स्थल यथा होटल, लॉज, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस इत्यादि जगहों पर चेकिंग के दौरान रिसेप्शन पर उपलब्ध स्टाफ के साथ साथ उनके मालिकों को भी परीक्षा के दौरान गलत कार्य किये जाने हेतु नये परीक्षा कानून The Jharkhand competitive Examination (Measures for Prevention and Redressal of Unfair Means in Recruitment) Bill 2023 में अर्न्तनिहित दण्डों की जानकारी दी जाय .
- सभी थाना के द्वारा थाना क्षेत्र में अवस्थित सभी होटल, लॉज, रिसॉट, गेस्ट हाउस इत्यादि के मालिकों को परीक्षा के क्रम में आने एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की प्रविष्टि करने हेतु निर्देश जारी किया जाय .
- परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि के अन्दर जमावड़ा रोकने हेतु धारा 163 बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगर्त कार्रवाई किया जाय .
- नये परीक्षा कानून The Jharkhand competitive Examination (Measures for Prevention and Redressal of Unfair Means in Recruitment) Bill 2023 में अर्न्तनिहित दण्डों के संदर्भ में प्रेस रिलीज किया जाय एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय, ताकि आम लोंगो को भी नये परीक्षा कानून की जानकारी हो सकेI
- सभी होटल, लॉज, रिसॉट, गेस्ट हाउस इत्यादि के आसापास दिवारों पर नये परीक्षा कानून में निहित दण्डों के संदर्भ में अंकित करते हुए पम्पलेट साटा जाय .
- नये परीक्षा कानून के दायरे में गलत कार्य करने वाले कौन कौन व्यक्ति आयेंगे इसका भी प्रचार प्रसार कराया जाय .
- परीक्षा केन्द्रों पर जहाँ महिला परीक्षार्थियों का frisking किया जा रहा हो, वहाँ पर अपने स्तर से भी निगरानी रखें.
सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाना सुनिश्चित किया जाए.