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रांची: राजधानी के हाई सिक्यूरिटी कहे जाने वाले मोरहाबादी मैदान एरिया में गुरूवार को गैंगवार होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है. प्रशासन ने शुक्रवार की शाम 6 बजे से मोरहाबादी मैदान में अगले आदेश तक के लिए धारा-144 लागू किया है. यहां लगने वाले ठेला, खोमचा, दुकान में जमावड़ा लगने के कारण दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई है. मगर जिला प्रशासन के इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है. शनिवार को मोरहाबादी दुकानदार संघ के बैनर तले वे विरोध जता रहे हैं. दुकानदार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. उनका कहना है कि 15 दिन के लिए दुकान अगर नहीं लगाना है तो चलेगा, मगर पूरी तरह से दुकान हटाने की बात नहीं मानेंगे. प्रशासन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे. मालूम हो कि रांची नगर निगम की ओर से 24 घंटे में दुकानें हटाने का अनाउंसमेंट किया गया है. साथ ही दुकानदारों को नोटिस भी थमाया गया है.
जिला प्रशासन की टीम तैनात
मोरहाबादी मैदान में करीब 300 दुकानें हैं. शाम तक दुकानें हटाने का निर्देश जारी किया गया है. इसको लेकर सुबह से ही जिला प्रशासन, रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गई है. मौके पर निगम की इंफोर्समेंट टीम लाल गाड़ी (अतिक्रमण हटाओ वाहन) के साथ पहुंच गई है. पुलिस भी मौके पर तैनात है. मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की ओर से पदाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश के कारण प्रशासन भी कार्रवाई की पूरी तैयारी में है. जरूरत पड़ने पर सख्त रवैया भी अपना सकती है.
पहले भी धारा-144 लगाई गई, सख्ती से नहीं हुआ अनुपालन
मोरहाबादी मैदान में करीब ढाई हजार सहायक पुलिस कर्मी के जुटने के कारण 27 सितंबर 2021 को रांची जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू की थी. सदर एसडीओ (SDO) दीपक दुबे ने मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार, राजभवन की दीवार से 100 मीटर और मुख्यमंत्री निवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में धारा-144 अगले आदेश तक के लिए लागू की थी. तब कहा गया था ऐसी संभावना है कि ये लोग मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की ओर जा सकते हैं. जिससे लोक परिशांति भंग होने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. 27.09.2021 की रात्रि-10.00 बजे से निषेधाज्ञा अगले आदेश तक लागू होने की बात कही गई थी. मगर सहायक पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद प्रशासन सुस्त पड़ गई. जिसके बाद जमावड़ा लगने लगा.
अब एडीएम ने जारी किया आदेश
गैंगवार की घटना के बाद अब एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उत्कर्ष गुप्ता ने धारा-144 लागू किया है. अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों/दलों व संगठनों के द्वारा मोरहाबादी मैदान में धरना, प्रर्दशन, जुलूस और रैली निकालने का प्रयास किया जाता है. साथ ही मैदान में ठेला, खोमचा और दुकान आदि लगाया जाता है, इस क्रम में जमावड़ा लगता है. जिससे लोक परिशांति भंग होने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता. इसलिए 28 जनवरी की शाम से पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में अलग आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा प्रभावरी रहेगी.