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कोडरमा/डेस्क: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि उत्सर्जन के अंतर्गत निर्धारित मानकों के उल्लंघन की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर की जा सकती है. उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची, जिला व्यवहार न्यायालय, रांची तथा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, रांची, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, झारखंड विधानसभा रांची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची, नेपाल हाउस सचिवालय, रांची के 100 मीटर की परिधि में परिवेशीय शोर उत्सर्जन की निर्धारित गुणवत्ता मानक मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 50 डेसीबल (ए) leq एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे तक 40 डेसिबल (ए) leq निर्धारित किया गया है.
औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 75 डेसिबल (ए) leq रहेगा एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 70 डेसिबल (ए) leq निर्धारित है. व्यवसायिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 65 डेसिबल (ए) leq रहेगा एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 55 डेसिबल (ए) leq निर्धारित है.
आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 तक 55 डेसिबल (ए) leq रहेगा एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 45 डेसिबल (ए) leq निर्धारित है. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु ध्वनि उत्सर्जन के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल किया जा सकता है.