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झारखंड


पेट्रोल पंप मालिक नियम का करें पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई

पेट्रोल पंप मालिक नियम का करें पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई

अनंत/न्यूज़11भारत


बेरमो/डेस्क: जिला परिवहन विभाग बोकारो ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र लिखकर "नो हेलमेट - नो पेट्रोल" नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि बिना हेलमेट पहने वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.

 

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) वंदना शेजवलकर ने बताया कि पहले भी इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, इसका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है. यह सरकारी आदेश की अवहेलना है और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाता है.

 

जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले 10 जनवरी 2025 को हुई बैठक में भी सभी संचालकों को इस आदेश की जानकारी दी गई थी और इसे लागू करने का अनुरोध किया गया था. डीटीओ ने सभी पेट्रोल पंपों पर "नो हेलमेट - नो पेट्रोल" का बोर्ड लगाने और इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. प्रशासन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है.

 

क्या होगा असर?

इस नियम के लागू होने से सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनकर सुरक्षित यात्रा करें.

 


 

 
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