संतोष श्रीवास्तव/न्यूज11 भारत
पलामू/डेस्क: पलामू जिले में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, पलामू के उपस्थिति में विशेष वाहन परमिट कैंप का आयोजन किया गया. इस अवसर कैंप में आये 25 से ज़्यादा वाहन चालकों में कुल 16 तीन पहिया वाहन चालकों को हाथो-हाथ परमिट निर्गत किया गया एवं कुछ वाहनो का इन्शुरेन्स फेल होने के कारण उनका परमिट एक से दो दिनों में निर्गत किया जाएगा .मौके पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार पलामू श्री मनीष कुमार , जिला परिवहन पदाधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार यादव, मोटर यान निरीक्षक सुनील कुमार के द्वारा सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों को भी जल्द से जल्द अपने वाहन का परमिट निर्गत कराकर ही वाहन के परिचालन करने की संयुक्त अपील की गई.
कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक वाहनों के द्वारा पलामू जिले से परमिट बनवाने में उनके होने वाली कठिनाईयों को दूर करते हुये उन्हें अपने गृह जिले से ही परमिट प्राप्त कर चलने हेतु प्रेरित किया जाना है. परमिट की अनुलब्धता या बिना परमिट के वाहन के परिचालन पर मोटरवाहन अधिनियम की संगत धारान्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 10 हज़ार एवं अधिक की हो सकती है.
इस परिप्रेक्ष्य में परिवहन प्राधिकार पलामू के द्वारा स्थनीय व्यवसायिक वाहनों के वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुये विस्तार में बताया गया कि परमिट की प्रक्रिया ऑनलाइन परिवहन वेवसाईट से की जाती है. परमिट के आवेदन पर अपने वाहन संख्या के साथ चेसिस नंबर डालने के पश्चात 150 रुपए का आवेदन शुल्क लगता है . दुबारा से न्यू परमिट मेन्यू पर जाने पर आवेदन शुल्क डीजल/पेट्रोल ऑटो पर 3000 रुपए और सवारी वाहन/बॉलरो/पिकअप/मालवाहन गाड़ियों में 9000 रुपए का शुल्क ऑनलाइन लगता है.