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रांची/डेस्क: नीरज सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगून मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाया गया.
बता दें कि झरिया के पूर्व विधायक को धनबाद के पूर्व मेयर रह नीरज सिंह समेत चार लोगों हत्या की जमानत मामले में उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी है. यह यह पिछले 7 साल 6 महीने में छठवीं बार जमानत मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया हैं.
बता दें कि इस मामले में हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आरोपी जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था, जबकि इस मामले में मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह भी बेल पर है. हालांकि, रिंकू का बेल बांड न्यायालय ने खारिज कर उसके खिलाफ वारंट जारी किया है.