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झारखंड


विवाहित महिला की हत्या करने के जुर्म में सास, ससुर और ननद साक्ष्य के अभाव में हुए बरी

विवाहित महिला की हत्या करने के जुर्म में सास, ससुर और ननद साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: विवाहित महिला की हत्या करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे सास,ससुर और ननद साक्ष्य के अभाव में हो गए है. अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने महिला के सास साबी देवी, ससुर मडकी मुंडा और  ननद सुकरू कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह हत्या का मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के बेलबेड़ा गांव का है. मृतका के पिता ने तमाड़ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि सरायकेला खरसावां की गीता सरदार की शादी साल 2007 में तमाड़ थाना के बेलबेड़ा गांव में आरोपियों के घर हुई थी. शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होने को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे. 10 अक्टूबर 2021 को मृतक और उनकी ननद सुकरू कुमारी के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था. उसी दौरान मृतका के ससुर मडकी मुंडा ने रॉड से वारकर उसकी हत्या कर दी थी. ससुर जब महिला के सिर पर रॉड से वारकर रहा था उसवक्त सास साबी देवी और ननद सुकरू उसे पकड़ी हुई थी. 

 














 

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