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रांची/डेस्क: विदित हो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में हुए चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए. पलामू जिला प्रशासन द्वारा पुनः नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया था जबकि अभ्यर्थियों की माँग थी कि नियुक्ति प्राप्त अंक के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए.
उक्त विषय को वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था. 11 जुलाई,2025 को मंत्री परिषद की हुई बैठक में पुनः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश उपायुक्त पलामू को दे दिया गया.