गावां कालीमण्डा मंदिर के पास विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने को लेकर हुआ हंगामा, अंच...

झोपड़ी बनाने को लेकर हंगामा

गावां कालीमण्डा मंदिर के पास विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने को लेकर हुआ हंगामा, अंचलाधिकारी ने लगाया निषेधाज्ञा

गावां बाजार स्थित ऐतिहासिक काली मंडा मंदिर के पूर्वी भाग स्थित विवादित जमीन में एक पक्ष के द्वारा झोपड़ी बनाने को लेकर बुधवार भारी विवाद की स्थिति उतपन्न हो गई.

गावां कालीमण्डा मंदिर के पास विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने को लेकर हुआ हंगामा अंचलाधिकारी ने लगाया निषेधाज्ञा

संदीप बरनवाल/न्यूज11 भारत 
गावां/डेस्क:
गावां बाजार स्थित ऐतिहासिक काली मंडा मंदिर के पूर्वी भाग स्थित विवादित जमीन में एक पक्ष के द्वारा झोपड़ी बनाने को लेकर बुधवार भारी विवाद की स्थिति उतपन्न हो गई. मौके पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हो गए और निर्माण कार्य का उग्र विरोध करने लगे. उक्त स्थल पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे तनाव की स्थिति उतपन्न हो गई. ग्रामीणों का कहना था उक्त जमीन का अधिकांश भाग काली मंडा के नाम से है. जहां वर्षों से मेला लगता रहा है. उक्त स्थल पर कुछ वर्षों पूर्व यज्ञ के आयोजन को लेकर यज्ञशाला का भी निर्माण करवाया गया था. कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जी कागजात बनाकर उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है. 

मामले को ले चार दिन पूर्व सीओ को जांच की मांग को लेकर आवेदन भी दिया गया था. बावजूद यहां बुधवार को झोपड़ी बना दिया गया हो सरासर गलत है. वहीं जमीन पर निर्माण करा रहे दूसरे पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन हमारी है. जिसका रसीद भी ऑनलाइन कट रहा है. हो हंगामा की सूचना पर गावां के प्रभारी सीओ अभिषेक कुमार व गावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया. उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को सुना और आश्वस्त किया कि जमीन की जांच की जायेगी. मौके पर जिप सदस्य पवन चौधरी, मुखिया कन्हाय राम, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, रंजीत राम, नरेश राणा समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

सीओ ने लगाया निषेधाज्ञा
मामले को लेकर सीओ के द्वारा विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लगा दिया गया. सीओ ने कहा कि अगले आदेश तक धारा 163 के तहत उक्त जमीन पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है. अगले 60 दिनों तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, सुधार, तोड़फोड़ अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने कहा कि गावां खाता संख्या 227, प्लॉट 2058 रखवा 5 डिसमिल, प्लॉट 2059 रकवा 31 डिसमिल, 2060 रकवा 71 डिसमिल भूमि पर काली मंडा को छोड़कर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा.

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