दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को हुई आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा

आजीवन कारावास

दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को हुई आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा

सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रूपए जुर्माने की सज़ा

दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को हुई आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा

न्यूज़11 भारत 
सिमडेगा/डेस्क:
सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आज महाबुआंग थाना कांड संख्या 01/2020 के तहत दर्ज दोहरी हत्या कांड मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रूपए जुर्माने की सज़ा सुनाई. 

बताया गया कि महाबूआंग निवासी प्यारी टोप्पो की बेटी हेमंती का गांव के सावन होरो नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. सावन होरो हेमंती से शादी करना चाहता था. लेकिन प्यारी टोप्पो इनके शादी के विरोध में थी. सावन इस बात को लेकर प्यारी टोप्पो से हमेशा झगड़ा करता था. विगत 31 जनवरी 2020 को सावन होरो अपने तीन साथियों के साथ टांगी और लाठी लेकर प्यारी टोप्पो के घर पहुंचा. उस समय प्यारी टोप्पो की बड़ी विवाहिता बेटी अपने बच्चे अभिषेक और प्यारी टोप्पो के साथ घर पर थी. सावन को हथियार लेकर आया देख प्यारी अपनी बेटी को पीछे के रास्ते से बाहर भगा दी. इसके बाद प्यारी टोप्पो अपने नाती अभिषेक को लेकर भागने लगी. लेकिन इसी दौरान सावन और उसके साथियों ने प्यारी टोप्पो और उसके नाती अभिषेक को पकड़ लिया और दोनों को कुल्हाड़ी से मार कर फेंक दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. 

घटना के बाद पुलिस ने घटना के नामजद अभियुक्त सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को पकड़ कर जेल भेज दिया था. आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 21- 21 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की.
 

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