सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की JSSC-CGL परीक्षा से जुड़ी याचिका, परीक्षा में सफल अभ्य...

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की JSSC-CGL परीक्षा से जुड़ी याचिका, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की jssc-cgl परीक्षा से जुड़ी याचिका परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की बड़ी जीत

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना JSSC-CGL में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है.

बता दें कि, 03 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया था. सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था. इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इधर राज्य सरकार ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है. 

ये भी पढ़ें- IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर जारी किया नोटिस, CBI से मांगा जवाब
 

संबंधित सामग्री

महतो टांड़ में बच्चा चोर के संदेह में युवक को पकड़ा, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

झारखंड

महतो टांड़ में बच्चा चोर के संदेह में युवक को पकड़ा, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

योगिडीह में धूमधाम से मनाई गयी रामकृष्ण परमहंस की 191वीं जयंती

झारखंड

योगिडीह में धूमधाम से मनाई गयी रामकृष्ण परमहंस की 191वीं जयंती

श्रीश्री रामकृष्ण विवेकानन्द सेवाश्रम में वस्त्र वितरण व महाभोग का आयोजन

रांची में विकसित भारत बजट संवाद का आयोजन, डॉ गौरव वल्लभ ने रखें अपने विचार 

झारखंड

रांची में विकसित भारत बजट संवाद का आयोजन, डॉ गौरव वल्लभ ने रखें अपने विचार 

लोहरदगा: उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र और चेकपोस्ट का निरीक्षण

झारखंड

लोहरदगा: उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र और चेकपोस्ट का निरीक्षण

मनिका में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

झारखंड

मनिका में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार, दो वाहन जब्त