निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

निलंबित ias अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
हजारीबाग जिले के तत्कालीन डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एसीबी और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

अब विनय चौबे की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाए जाने की संभावना है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में चल रही है. जिस प्रकरण में विनय चौबे ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की है, उसमें अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है. इससे पहले हजारीबाग स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. इस मामले में एसीबी ने विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार ने अदालत में दलीलें पेश कीं.

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