अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में दोषी दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में दोषी दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में दोषी दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में दोषी करार दो अभियुक्त रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट ने ये सजा सुनाई. हत्याकांड की घटना 2 अगस्त 2024 की है. सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली निवासी अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से वार कर निर्मम हत्या की गई थी.

घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब अधिवक्ता अपने घर के पास खड़े थे. घटना को लेकर रांची के अधिकता आक्रोशित हुए थे. मामले को लेकर अधिवक्ता की पत्नी ने सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में  बंद है. पुलिस ने मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक आरोपी खेमलाल कालिंदी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

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